समीर वानखेड़े

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले के संबंध में समीर वानखेड़े के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन को दी मंजूरी

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एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले के संबंध में आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े के खिलाफ फ्राइडे को डिसिप्लिनरी एक्शन (अनुशासनात्मक कार्रवाई) जारी रखने की परमिशन दे दी। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सीएटी) के उस ऑर्डर के खिलाफ सेंटर की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें इस मामले में वानखेड़े के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन को कैंसल कर दिया गया था।

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जजमेंट सुनाते हुए बेंच ने कहा, “पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है।” फैसले की डिटेल्ड कॉपी की वेटिंग है। केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को पास किए गए सीएटी के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा 18 अगस्त, 2025 को वानखेड़े को इशू किए गए ‘चार्ज मेमोरेंडम’ (आरोपपत्र) को रद्द कर दिया गया था।
वर्ष 2008 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) के ऑफिसर वानखेड़े उस समय हेडलाइंस में आए थे जब उन्होंने 2021 में मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में अपने टेन्योर के दौरान एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर उनकी फैमिली से एलेज्ड तौर पर 25 करोड़ रुपये की डिमांड की थी। सीएटी के सामने वानखेड़े ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा उनके खिलाफ की गई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी को चैलेंज करते हुए एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की थी। एनसीबी से रिलीव होने के बाद भी एलेज्ड रूप से उसके लीगल डिपार्टमेंट से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगने के लिए डिसिप्लिनरी इंक्वायरी स्टार्ट की गई थी। यह भी एलीगेशन लगाया गया कि उन्होंने एनसीबी के लीगल ऑफिसर से इंवेस्टिगेशन की “डायरेक्शन मोड़ने” का “अश्योरेंस” भी मांगा था। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को वानखेड़े के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन पर रोक लगाने वाले सीएटी के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने सीएटी से 14 जनवरी को या अगले 10 दिनों के भीतर मेन केस पर फैसला करने के लिए “ईमानदारी से एफर्ट” करने को कहा था।

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