एजेंसी, वॉशिंगटन। US Birth Tourism Executive Order : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली जन्मजात नागरिकता यानी ‘बर्थराइट सिटीजनशिप’ की व्यवस्था को सीमित करने तथा ‘बर्थ टूरिज्म’ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका में नागरिकता का अधिकार एक अत्यंत पवित्र और अमूल्य विशेषाधिकार है, लेकिन वर्षों से विदेशी नागरिक इसका दुरुपयोग करके एक व्यापार की भांति नागरिकता हासिल कर रहे हैं, जिसे अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Birth tourism undermines the value of U.S. citizenship and our national sovereignty.
Under the leadership of President Trump, we will always fight to protect the sacredness of American citizenship. https://t.co/bxxLYD2Rcv
— Homeland Security (@DHSgov) August 7, 2026
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जून 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के उस व्यापक आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें अस्थायी एवं गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों के बच्चों की स्वतः नागरिकता समाप्त करने का प्रयास किया गया था। उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए ट्रम्प ने कहा कि प्रशासन अब नियमों में आवश्यक बदलाव करके ऐतिहासिक और कानूनी अपवादों के दायरे को पुनः परिभाषित कर रहा है। व्हाइट हाउस के मुख्य नीतिगत सलाहकारों का तर्क है कि नए आदेश 14वें संवैधानिक संशोधन की उस मूल भावना के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य गृह युद्ध के पश्चात दासों की संतानों को नागरिकता प्रदान करना था, न कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए अमेरिका में आकर नागरिकता हासिल करने का रास्ता खोलना।
नए आदेश के प्रभावी होने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को उन सभी बी-1 और बी-2 यानी पर्यटन वीजा आवेदनों की गहनता से पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके विषय में यह आशंका होगी कि आवेदक का मुख्य उद्देश्य केवल अमेरिका पहुँचकर बच्चे को जन्म देना है। यदि कोई विदेशी नागरिक पर्यटन वीजा प्राप्त करते समय अपनी गर्भावस्था या वास्तविक उद्देश्य को छिपाता है, तो उसे ‘वीजा धोखाधड़ी’ माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर अमेरिका में प्रवेश के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उन व्यावसायिक नेटवर्क, वाणिज्यिक कंपनियों और बिचौलियों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है जो ‘बर्थ टूरिज्म’ को एक कारोबारी मॉडल की तरह संचालित कर रहे हैं।
प्रशासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार, इन कार्यकारी आदेशों की सीमा केवल सामान्य पर्यटकों तक सीमित नहीं रहेगी। नए नियमों के तहत विदेशी सरकारों के लिए कार्य करने वाले लॉबिस्टों, विदेशी आतंकवादियों के सहयोगियों, राजनयिक श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों तथा ‘शत्रु विदेशी’ के रूप में चिन्हित लोगों की संतानों को भी स्वतः मिलने वाली नागरिकता के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि कानून विशेषज्ञों और मानव अधिकार संगठनों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आलोक में ट्रम्प सरकार के इन नए कार्यकारी आदेशों को भी जल्द ही अमेरिकी अदालतों में विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: अमरीका में ‘बर्थ टूरिज्म’ (Birth Tourism) का क्या अर्थ है?
उत्तर: इसका अर्थ विदेशी नागरिकों द्वारा केवल इस उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करना है ताकि वहां उनका बच्चा पैदा हो और उसे स्वतः अमरीकी नागरिकता मिल सके।
प्रश्न 2: राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जारी नए कार्यकारी आदेशों का वीजा आवेदकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: यदि दूतावास अधिकारियों को यह संदेह होता है कि वीजा का मुख्य उद्देश्य बच्चा पैदा करना है, तो वीजा रद्द कर दिया जाएगा। अपनी स्थिति छिपाकर यात्रा करने पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है।
प्रश्न 3: अमरीकी संविधान के किस संशोधन के तहत जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) का अधिकार मिलता है?
उत्तर: अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमरीका की धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वतः नागरिकता प्राप्त होती है।
प्रश्न 4: नए आदेशों के तहत पर्यटकों के अलावा और किन-किन वर्गों के बच्चों की नागरिकता प्रभावित हो सकती है?
उत्तर: विदेशी राजनयिकों, विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाले लॉबिस्टों और शत्रु देश के नागरिकों के बच्चों को मिलने वाली स्वतः नागरिकता पर रोक लग सकती है।
प्रश्न 5: जून 2026 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या फैसला सुनाया था?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन की उस कोशिश को खारिज कर दिया था जिसमें अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बच्चों की नागरिकता समाप्त करने का प्रयास किया गया था।
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