अदनान सामी

मशहूर गायक अदनान सामी की बढ़ी मुश्किलें : धोखाधड़ी के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

इंदौर देश/प्रदेश प्रादेशिक बॉलीवुड मध्‍य प्रदेश मनोरंजन

एजेंसी, ग्वालियर। Adnan Sami Court Case : मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिला अदालत ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक अदनान सामी को एक पुराने मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने वर्ष 2022 के एक विवाद पर सुनवाई करते हुए अदनान सामी को 20 मई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। गायक पर आरोप है कि उन्होंने एक संगीत कार्यक्रम के लिए लाखों रुपये की अग्रिम राशि लेने के बाद भी प्रस्तुति नहीं दी और पैसे भी वापस नहीं किए।

17.62 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

यह पूरा मामला नवंबर 2022 का है, जब ग्वालियर में अदनान सामी के एक लाइव शो का आयोजन होना था। कार्यक्रम की आयोजक लावन्या सक्सेना ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि अदनान सामी के साथ 33 लाख रुपये में कार्यक्रम का सौदा तय हुआ था। समझौते के तहत गायक के प्रबंधक को 17.62 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान (एडवांस पेमेंट) भी कर दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद गायक शो में शामिल नहीं हुए और मांगने पर रकम भी नहीं लौटाई। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के बाद पीड़िता ने अदालत की शरण ली।

गायक ने आयोजकों पर ही फोड़ा ठीकरा

अदनान सामी ने अदालत में दिए अपने लिखित स्पष्टीकरण में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गायक का दावा है कि कार्यक्रम रद्द होने के लिए आयोजक स्वयं जिम्मेदार थे। उन्होंने तर्क दिया कि आयोजक बार-बार कार्यक्रम की तारीख बदल रहे थे और आयोजन के दिन भी बुनियादी तैयारियां पूरी नहीं की गई थीं। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पहले कार्यक्रम 27 सितंबर को होना था, जिसे बाद में आयोजकों ने बदलकर 13 नवंबर कर दिया था।

समझौते की शर्तों का उल्लंघन और कोविड का बहाना

अदनान सामी की टीम ने आरोप लगाया कि आयोजकों और उनके बीच हुए अनुबंध (एग्रीमेंट) के अनुसार हवाई टिकट, होटल बुकिंग और सुरक्षा व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर साझा नहीं की गई। गायक ने दावा किया कि कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले आयोजकों ने मुख्य अतिथि को कोविड होने का हवाला देते हुए शो रद्द कर दिया था। अदनान के अनुसार, समझौते की शर्तों के तहत अग्रिम राशि वापस नहीं की जा सकती थी। उन्होंने आयोजकों पर उनकी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

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