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हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार, मुख्य सचिव 4 मई को व्यक्तिगत रूप से तलब

जबलपुर देश/प्रदेश प्रादेशिक मध्‍य प्रदेश

एजेंसी, जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट न्यूज़ : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के पुराने आदेश पर अमल न करने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि बार-बार समय मांगने के बावजूद अब तक कर्मचारियों के हक में फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए अब मुख्य सचिव को खुद उपस्थित होकर इस पर स्पष्टीकरण देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों पर आधारित थी मांग

यह पूरा मामला साल 2016 में दायर एक याचिका से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य ने पेश किया था। याचिका में दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर देश के अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लंबे समय से लटकाया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अप्रैल 2017 में सरकार को निर्देश दिए थे कि चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए।

सात साल से आदेश का इंतजार और अवमानना

अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद जब राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो साल 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि अदालत के कर्मचारियों का वेतनमान राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों से अलग होना चाहिए। सात साल बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा आदेश का पालन न करना न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है।

कैबिनेट और राज्यपाल के बीच उलझा मामला

सुनवाई के दौरान जब सरकार की ओर से बताया गया कि उच्च वेतनमान का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट वापस ले ली गईं और अब मामला राज्यपाल के पास विचाराधीन है, तो कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि सरकार और प्रशासन केवल समय व्यतीत कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अवमानना के आरोप तय करने से पहले वे मुख्य सचिव का पक्ष सुनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 4 मई की अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया गया है।

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