एजेंसी, श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से राहत भरी खबर आई है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के उस पुराने आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उनके चुनाव को अमान्य करार दिया गया था। ज्ञात हो कि नौ मार्च को उच्च न्यायालय ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन रद्द कर दिया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने ऊपरी अदालत में गुहार लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत कुछ कड़ी शर्तों और पाबंदियों के साथ दी गई है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मुकेश मल्होत्रा की विधायकी खत्म करते हुए दूसरे स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयी घोषित कर दिया था। अदालत का तर्क था कि मल्होत्रा ने नामांकन के समय अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी साझा नहीं की थी, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि जानकारी छिपाने का यह आरोप तकनीकी है और जनादेश को इस तरह पलटने से पहले तथ्यों की गहराई से जांच होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने इन तर्कों को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है।
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इस स्थगनादेश (स्टे) के बाद रामनिवास रावत को विजेता घोषित करने की प्रक्रिया रुक गई है और मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता फिलहाल सुरक्षित है। किंतु, अदालत ने उन पर सख्त शर्तें भी लागू की हैं। मल्होत्रा विधानसभा की कार्यवाही में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन वे किसी भी विषय पर मतदान (वोटिंग) नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, उन्हें विधायक निधि का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी और विधायक के तौर पर मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी सीमित रहेंगी। कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों को प्रभावित न करने और सार्वजनिक मंचों पर विवादित बयान न देने की हिदायत भी दी है।
अब इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग और संबंधित पक्षों से जवाब तलब करेगा। नामांकन पत्रों और आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद, यानी 23 जुलाई 2026 को तय की गई है। तब तक विजयपुर की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और अंतिम फैसला ही यह तय करेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वास्तव में कौन करेगा।


