एजेंसी, नई दिल्ली। पवन खेड़ा केस : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक और तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि मंगलवार तक बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि खेड़ा को अब असम जाकर ही नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा। खेड़ा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई राहत पर लगी रोक को मंगलवार तक हटा दिया जाए, ताकि वे सोमवार को असम हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दे सकें।
वरिष्ठ वकील सिंघवी की दलीलें नहीं आईं काम
रिपोर्ट के अनुसार, पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि ट्रांजिट बेल की अवधि आज समाप्त हो रही है और अदालतें सोमवार को खुलेंगी। उन्होंने बेंच से केवल मंगलवार तक का समय मांगा था ताकि वे असम जा सकें। हालांकि, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि संबंधित कोर्ट में कार्य नहीं हो रहा होता, तभी ऐसी विशेष स्थितियों पर विचार किया जा सकता था।
असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने दर्ज कराया है मामला
पवन खेड़ा की मुश्किलें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि और धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी हैं। खेड़ा ने गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिंकी भुइयां पर कई देशों के पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां रखने के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद गुवाहाटी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिससे बचने के लिए वे हैदराबाद चले गए थे।
मामले का पूरा घटनाक्रम
इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की थी और उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हालांकि, बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर रोक लगा दी थी, जिसे खेड़ा का पहला बड़ा झटका माना गया। अब ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने की मांग ठुकराए जाने के बाद उनके पास असम की कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
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