NEET Re Exam

नीट पुनर्परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस सख्त : सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर या अफवाह फैलाने वालों को होगी 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना

बिहार राष्ट्रीय

एजेंसी, पटना। NEET Re Exam News : बिहार में आगामी 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-2026) की लिखित पुनर्परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित, शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराने के लिए शासन ने कमर कस ली है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता को बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस की विशेष राज्य स्तरीय नोडल संस्था, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया गया है। विभाग ने इस परीक्षा को लेकर आम जनता, परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक बेहद जरूरी सुरक्षा निर्देश और चेतावनी जारी की है। आर्थिक अपराध इकाई ने साफ तौर पर आगाह किया है कि कुछ शरारती तत्व और इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स (ट्विटर) के माध्यम से या झूठी फोन कॉल करके परीक्षा के संबंध में भ्रामक बातें फैला सकते हैं। ऐसे लोग परीक्षा में पास कराने, नौकरी दिलवाने या असली प्रश्न-पत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने का झूठा दिलासा देकर मासूम छात्रों से मोटी रकम ठगने की कोशिश करते हैं, जिनसे सावधान रहने की सख्त जरूरत है।

धोखाधड़ी और अफवाहों से बचने के लिए पुलिस के 5 मुख्य निर्देश

आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षार्थियों को किसी भी तरह के झांसे में न आने की सलाह देते हुए पांच अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने को कहा है। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति या गिरोह आपको फोन कॉल, इंटरनेट संदेश या ई-मेल के माध्यम से प्रश्न-पत्र एडवांस में देने का दावा करता है और उसके बदले पैसों की मांग करता है, तो बिना कोई देरी किए तुरंत अपने पास के साइबर पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें। दूसरी बात यह कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की सुनी-सुनाई बातों, अपुष्ट खबरों या समाज में भ्रम फैलाने वाले संदेशों को किसी भी अन्य व्यक्ति या सोशल मीडिया ग्रुप में आगे (फॉरवर्ड) न भेजें, क्योंकि ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरी हिदायत यह दी गई है कि अगर इंटरनेट पर कोई व्यक्ति प्रश्न-पत्र या उत्तर पत्र लीक होने का झूठा ढिंढोरा पीटता है, तो उस पोस्ट को शेयर करने के बजाय उस यूजर के अकाउंट की लिंक (यूआरएल) निकालकर तुरंत पुलिस के साथ साझा करें ताकि उस अपराधी को समय रहते पकड़ा जा सके। चौथी बात, परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या नकल की योजना से जुड़ी कोई भी गुप्त जानकारी यदि आपको मिलती है, तो उसे आर्थिक अपराध इकाई, बिहार के विशेष मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 9031829067 पर या उनकी आधिकारिक ई-मेल आईडी digeou-bih@gov.in पर तुरंत भेजें। पांचवीं और अंतिम बात यह कि यदि कोई छात्र या अभिभावक किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना घबराए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि ठगी गई राशि को समय रहते रोका जा सके।

नए कड़े कानून के तहत होगी ऐतिहासिक कार्रवाई

इस बार की परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रशासन बेहद आक्रामक रुख अपना रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि परीक्षा में किसी भी तरह का कदाचार, जैसे कि प्रश्न-पत्र समय से पहले बाहर निकालना या सामूहिक नकल करवाना, रोकने के लिए देश के नए और बेहद सख्त कानून ‘द पब्लिक एक्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024’ का उपयोग किया जाएगा। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति, कोचिंग संस्थान या गिरोह परीक्षा की शुचिता भंग करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की अत्यंत कठोर जेल की सजा काटनी होगी और साथ ही 1 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम आर्थिक जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, पकड़े गए दोषियों के खिलाफ नए कानून ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023’ की अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होगा। बिहार पुलिस प्रशासन ने सभी छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता से विशेष अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के बहकावे या प्रलोभन में न आएं, केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं और वेबसाइट पर ही भरोसा करें और इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाए रखने में कानून व्यवस्था का पूरा सहयोग करें।

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