शरजील इमाम

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को मिली 10 दिनों की राहत तिहाड़ जेल से बाहर आए और भाई की शादी में होंगे शामिल

देश/प्रदेश नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम शुक्रवार की दोपहर दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 9 मार्च को शरजील की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर की थी, जिसके तहत उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक की राहत दी गई है। यह जमानत उन्हें अपनी बीमार मां से मिलने और अपने भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दी गई है।

ये भी पढ़े : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तीसरे चरण का किया शंखनाद : प्रदेश भर में 2500 करोड़ रुपये से होगा जल स्रोतों का कायाकल्प

पिछले 6 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे बंद शरजील तिहाड़ से बाहर निकलते समय काफी खुश दिखाई दिए। जेल परिसर से बाहर आते ही वे मोबाइल फोन पर चर्चा करते हुए सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गए और इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके परिजनों ने भी उन्हें मीडिया के कैमरों और बातचीत से दूर रखने का प्रयास किया। हालांकि शरजील ने अदालत से 6 सप्ताह की लंबी राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनके भाई की 25 मार्च को होने वाली शादी को ध्यान में रखते हुए केवल सीमित समय के लिए ही रिहाई की अनुमति दी है।

अदालत ने अंतरिम जमानत देते समय शरजील पर कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार वे इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं साध पाएंगे। उन्हें अपना सक्रिय मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वे केवल अपने परिवार और बेहद करीबी रिश्तेदारों से ही मिल सकेंगे और किसी अन्य बाहरी व्यक्ति से भेंट करने पर पाबंदी रहेगी। अदालत ने उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने की भी सख्त हिदायत दी है। शरजील को 30 मार्च की शाम तक दोबारा जेल पहुंचकर आत्मसमर्पण करना होगा।

ताज़ा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और STPV.live के साथ अपडेट रहें

Leave a Reply