केजरीवाल को मिली राहत, गोवा हाईकोर्ट ने रद्द किया समन

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पणजी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने मंगलवार को 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाषण को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी समन को रद्द कर दिया। आप गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने आईएएनएस से बताया, ”चुनाव आयोग ने 2017 में मापुसा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की थी। गोवा हाईकोर्ट ने जेएमएफसी (मापुसा) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है। पिछले साल 28 नवंबर को गोवा की स्थानीय अदालत ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 29 नवंबर को उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अदालत से समय मांगा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सीएम केजरीवाल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) और आईपीसी की धारा 171 बी, 171 (ई) के कथित उल्लंघन का जवाब देने के लिए समन जारी किया था। पालेकर ने कहा कि मामला 12 फरवरी को जेएमएफसी के समक्ष तय किया गया था।

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