एजेंसी, नई दिल्ली। अगर आपने भी अभी तक तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की गई, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। जिसका असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
पैन कार्ड क्यों है जरूरी?
पैन आज हर व्यक्ति की आर्थिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या किसी बड़ी रकम का लेन-देन करना हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो आप इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक ट्रांजेक्शन और निवेश से जुड़ी कई सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
पैन को आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी?
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि डुप्लीकेट पैन कार्ड्स और टैक्स चोरी जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके। आधार से लिंक करने के बाद आपकी पहचान एक ही यूनिक आईडी से वेरीफाई की जा सकती है जिससे धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। अगर आप इस प्रक्रिया को तय समय-सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से काम करना बंद कर देगा।
इन बातों का रखें ध्यान
आधार पैन लिंक के लिए आपके नाम, जन्मतिथि और लिंग दोनों डाक्यूमेंट्स में समान होने चाहिए। अगर कोई गलती है तो पहले यूआईडीएआई या पैन पोर्टल पर उसे ठीक करवाएं। लिंकिंग के बाद आप किसी भी समय पोर्टल पर जाकर स्टेटस की पुष्टि कर सकते हैं।


