नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में जांच के तहत सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनसे संबद्ध कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। जांच एजेंसी के राष्ट्रीय राजधानी में ओखला इलाके में स्थित अमानतुल्लाह खान के आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। विधायक के खिलाफ धन शोधन का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में खान के खिलाफ एक प्राथमिकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज कराई थी जबकि दूसरी प्राथमिकी आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दर्ज कराई थी।
सूत्रों ने कहा कि खान (50) ने ईडी के कम से कम 10 समन को नजरअंदाज किया। आखिरी बार वह अप्रैल में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे। विधायक और उनकी पार्टी ने सबसे पहले सुबह छह बजकर 29 मिनट पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस खबर का खुलासा किया कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके ओखला स्थित घर पर पहुंची है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। ‘एक्स’ पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने पोस्ट किया कि ईडी के लिए एकमात्र काम ‘‘भाजपा के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना और उसका मनोबल तोड़ना’’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग नहीं टूटते, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है।
विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर बोली AAP- तानाशाह के जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे क्रांतिकारी
नई दिल्ली। आप ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उसके विधायक अमानतुल्लाह खान को झूठे मामले में गिरफ्तार किया है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जितना अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को दबाने की कोशिश करेगी, पार्टी उतनी ही मुखरता से अपनी आवाज उठाती रहेगी। आप ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘तानाशाह के ज़ुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे’’। भाजपा की ईडी ने फर्जी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी को हिरासत में लिया है। भाजपा वाले हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ उतनी मुखर होगी।’’ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सोमवार को खान के खिलाफ धन शोधन मामले में जांच के तहत दिल्ली में ओखला स्थित उनके आवास से उन्हें और उनसे संबद्ध कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी द्वारा ओखला में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया।
आबकारी नीति घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में विजय नायर को दी जमानत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को सोमवार को जमानत दे दी और कहा कि स्वतंत्रता ‘अनुल्लंघनीय’ होती है। समन्वय पीठ द्वारा उल्लेखित ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ के कानूनी सिद्धांत को मानते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे से पूर्व जेल में बंद करना सजा नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि नायर धन शोधन मामले में पिछले 22 महीने से जेल में हैं जहां अधिकतम सजा सात साल की है। पीठ ने 12 अगस्त को नायर की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। एजेंसी ने 13 नवंबर, 2022 को नायर को गिरफ्तार किया था।


