थाने में गुटखा खाते या सिगरेट पीते मिले तो जुर्माना, कमिश्नर ने दिलाई शपथ

प्रादेशिक मध्‍य प्रदेश

भोपाल। शहर के किसी भी थाने में अब पुलिस वाले या बाहर से आने वाले लोग तंबाकू उत्‍पादों का सेवन नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्रा ने बुधवार को विश्‍व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर आदेश जारी कर कमिश्नर कार्यालय में सभी अफसर एवं कर्मचारियों को इसकी शपथ दिलवाई। इस अवसर पर एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी, अनुराग शर्मा, डीसीपी विनीत कपूर मौजूद रहे। कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने कहा कि इस आदेश के अंतर्गत कोटपा एक्ट के प्रविधानों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है। भोपाल कमिश्नरेट के क्षेत्रांतर्गत जितने भी थाने, चौकियां, भवन व कार्यालय हैं, उनमें तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति/कर्मचारी तम्बाकू का सेवन करते हुए पाया जायेगा तो उस पर इस अधिनियम के तहत जुर्माना भी होगा। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य जागरुकता बढ़े और विशेष कर पुलिसकर्मियों में भी व्यसन की आदतें दूर हो। यह प्रविधान न केवल पुलिस थाने और पुलिस कार्यालयों में कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक है, बल्कि समस्त आगंतुकों के लिए भी है।

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