करिश्मा के बच्चों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत : संजय कपूर की संपत्ति नहीं बेच पाएंगी प्रिया, खाते किए फ्रीज
एजेंसी, मुंबई। संजय कपूर संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों समाइरा और कियान की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए संजय कपूर की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और उनकी पत्नी प्रिया कपूर को संपत्ति वितरित करने से रोक दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी स्वर्गीय संजय कपूर के संपत्ति विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत दी है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों, समाइरा और कियान ने संजय कपूर की वसीयत की वैधता पर संदेह जताते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने संजय कपूर की संपत्तियों और बैंक खातों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
#WATCH | Delhi | Advocate Ravi Sharma, counsel for Karisma Kapoor, says, “…The court today has granted an injunction in favour of Karisma’s children, whereby it has injuncted Priya Kapur from dealing in any manner with the immobile assets of Sunjay Kapur. The Court has… https://t.co/gKO9kWEdBn pic.twitter.com/kHNAEul6Fg
— ANI (@ANI) April 30, 2026
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वसीयत की प्रामाणिकता अब मुकदमे का विषय है, इसलिए संपत्ति को तब तक संरक्षित किया जाना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत पर उठाए गए संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी अब संजय कपूर की वर्तमान पत्नी प्रिया कपूर की है। अदालत का मानना है कि यदि सुनवाई के दौरान वसीयत जाली साबित होती है, तो यह बच्चों के साथ अन्याय होगा। इस फैसले से संजय कपूर की मां रानी कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों को कानूनी मजबूती मिली है।
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