अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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एजेंसी, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कहा, “आप उन्हें जेल में क्यों बनाए रखना चाहते हैं?”

सात महीने से जेल में हैं मजीठिया
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि मजीठिया पिछले सात महीनों से जेल में बंद हैं और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। पीठ ने कहा कि मजीठिया को पहले 2022 में एनडीपीएस मामले में जमानत मिल चुकी है, जिसे चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

कोर्ट का अहम अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से यह कि याचिकाकर्ता 2007 से 2017 की जांच अवधि से जुड़े मामले में पहले ही सात महीने जेल में रह चुका है, पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है और एनडीपीएस मामले में उसे पहले जमानत मिल चुकी है, हम उसे जमानत देने के पक्ष में हैं।” हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट चाहे तो जमानत देते समय कड़ी शर्तें लगा सकता है।

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हाईकोर्ट ने पहले जमानत से किया था इनकार
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि मजीठिया एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं और उनके बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।

540 करोड़ रुपये की संपत्ति का आरोप
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 540 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की। यह मामला 2021 के ड्रग्स केस की जांच के दौरान सामने आया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 2023 में आय से अधिक संपत्ति का एफआईआर दर्ज की गई थी।

40 हजार पन्नों की चार्जशीट
विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में 40,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट अगस्त 2023 में मोहाली कोर्ट में दाखिल की थी। मजीठिया फिलहाल न्यू नाभा जेल (पटियाला) में बंद हैं।

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