एजेंसी, दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर अहम निर्देश जारी करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह मामले में शामिल अन्य प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में विस्तृत अंतरिम आदेश भी जारी करेंगी। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया मंच खान की याचिका को आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत दर्ज शिकायत मानें और तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सलमान खान द्वारा दिए गए किसी वेबलिंक पर किसी कंपनी को कोई आपत्ति हो तो उन्हें अभिनेता को इसकी सूचना देनी होगी। सलमान खान ने सोशल मीडिया कंपनियों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा उनके नाम, फोटो, व्यक्तित्व और पहचान का बिना अनुमति उपयोग रोकने के लिए यह याचिका दायर की थी। खान का कहना है कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत उपयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनकी छवि पर भी असर डालता है। कानून की भाषा में इसे ‘प्रचार का अधिकार’ या ‘व्यक्तित्व अधिकार’ कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति को उसके नाम, छवि, पहचान और व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। हाल ही में कई नामचीन सितारे जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, फिल्ममेकर करण जौहर, मशहूर गायक कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्रीश्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी भी अपने प्रचार व व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत पहुंचे थे, जिन सभी को अंतरिम राहत दी गई। वहीं तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर ने भी इसी प्रकार की याचिका दायर की है, हालांकि उनकी अर्जी पर अभी आदेश जारी नहीं हुआ है।
ये भी पढ़े : थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष हुआ तेज, दोनों पक्षों में कम से कम 24 मौतें


