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एमपी में पेंशनर्स और कर्मचारियों को बड़ी सौगात : महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, आदेश जारी

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एजेंसी, भोपाल। एमपी पेंशनर्स डीआर वृद्धि : मध्यप्रदेश में सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह लाभ उन सभी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को मिलेगा जो 1 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, साथ ही 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई दरों का फायदा दिया जाएगा। कंपनी ने छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

जनवरी 2026 से लागू होंगी

संशोधित दरें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णय के अनुसार, सेवानिवृत्त और परिवार पेंशनरों को छठवें वेतनमान के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से 5 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं, सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई राशि का वास्तविक भुगतान जनवरी 2026 के वेतन/पेंशन से किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने पात्र पेंशनर्स को इस संबंध में सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ा

पेंशनर्स के साथ-साथ राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों को भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचेगा। संशोधित दरों के लागू होने के बाद अब महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया है। सरकारी आदेश के अनुसार यह बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

एरियर का भुगतान और किश्तों की सुविधा

कर्मचारियों को इस वृद्धि का वास्तविक नकद लाभ 1 अप्रैल 2026 (जिसका भुगतान मई 2026 में होगा) से मिलना शुरू होगा। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की पिछली अवधि के बकाया (एरियर) का भुगतान छह समान किश्तों में किया जाएगा। यह किश्तें मई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच दी जाएंगी।

सेवानिवृत्त और दिवंगत

कर्मचारियों के परिजनों को विशेष राहत सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए यह भी प्रावधान किया है कि यदि इस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है या किसी का निधन हो गया है, तो उनके या उनके नामांकित परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त (एक साथ) प्रदान की जाएगी। इस कदम से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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