राहुल गांधी

राहुल गांधी को बड़ी राहत : सावरकर पर टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का मामला अदालत ने किया बंद

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एजेंसी, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक आपराधिक अदालत ने बुधवार, 11 मार्च को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक बड़ी कानूनी राहत दी है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आर.एल. नरवाडे की अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। यह पूरा मामला साल 2022 में राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान अकोला में दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने सावरकर से संबंधित कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करते हुए अपनी बात रखी थी।

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राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भुटाडा ने दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जून 2022 में हिंगोली और अकोला की रैलियों के दौरान गांधी द्वारा की गई टिप्पणियां मानहानि करने वाली और बेहद अपमानजनक थीं। इसी शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानूनी प्रक्रिया के दौरान सितंबर 2024 में नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अदालत ने उन्हें कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति भी प्रदान की थी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से खुद को निर्दोष बताया था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब अदालत के आदेश पर हुई पुलिस जांच की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता देवेंद्र भुटाडा ने स्वयं अदालत में आवेदन देकर अपना मामला वापस लेने की मांग की। शिकायतकर्ता के इस कदम के बाद ट्रायल जज ने मानहानि से जुड़ी इस पूरी कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया।

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