गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज

गुजरात देश/प्रदेश राष्ट्रीय

एजेंसी, अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की अपीलें खारिज कर दी। अपील में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में टिप्पणियां करने पर मानहानि मामले में निचली अदालतों द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के आदेशों को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम. आर. मेंगडे की एकल पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों ने शहर की सत्र अदालतों द्वारा उनके आवेदनों को खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। दोनों नेताओं ने अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग सुनवाई का अनुरोध किया था, जिनमें से एक यह भी था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग हैं और यहां तक कि घटना की तारीखें भी भिन्न हैं। दरअसल, गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में दोनों आप नेताओं द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ दिए गए ‘व्यंग्यात्मक और अपमानजनक’ बयानों का हवाला देते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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