स्टेडियम में आईपीएल देखना महंगा हुआ : सरकार ने लग्जरी मानकर 40प्रतिशत टैक्स लगाया, जीएसटी बदलाव से क्या सस्ता, क्या महंगा जाने

देश/प्रदेश नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब जीएसटी के 5प्रतिशत, 12प्रतिशत, 18प्रतिशत और 28प्रतिशत के स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है। अब सिर्फ 5प्रतिशत और 18प्रतिशत का स्लैब होगा। अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28प्रतिशत से बढ़ाकर 40प्रतिशत कर दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। नई टैक्स व्यवस्था ने आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना है और इसे तंबाकू उत्पादों और कसीनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा है। हालांकि, आम क्रिकेट मैचों पर अभी भी 18प्रतिशत जीएसटी ही लागू रहेगा। यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है। दूसरी ओर, 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर सिर्फ 5प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 12प्रतिशत था। लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पहले की तरह 18प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं, होटल बुकिंग, सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5प्रतिशत कर दिया गया है।

सर्विस सेक्टर में हुए बदलाव को कैलकुलेशन से समझें…

1. जीएसटी में बदलाव से कैसे बदलेंगे आईपीएल टिकट के दाम?

मान लीजिए की आईपीएल की टिकट की कीमत 1000 रुपए हैं…

पहले: 1000 + (28प्रतिशत यानी 280 रुपए) = 1280 रुपए।
अब: 1000 + (40प्रतिशत यानी 400 रुपए) = 1400 रुपए।
बढ़ोतरी: 1400-1280 = 120 रुपए प्रति टिकट।

इसी तरह अगर आईपीएल के टिकट की कीमत 2000 रुपए है तो…

पहले: 2000 + (28प्रतिशत यानी 560 रुपए) = 2560 रुपए।
अब: 2000 + (40प्रतिशत यानी 800 रुपए) = 2800 रुपए।
बढ़ोतरी: 2800-2560 = 240 रुपए प्रति टिकट।

2. जीएसटी में बदलाव से कैसे बदलेंगे सिनेमा टिकट के दाम?

100 रुपए तक की टिकटों के दाम घटेंगे। वहीं 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों में बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर एक टिकट की बेस कीमत 80 रुपए है:

पहले: 80 + (12प्रतिशत यानी 9.60 रुपए) = 89.60 रुपए।
अब: 80 + (5प्रतिशत यानी 4 रुपए) = 84 रुपए।
बचत: 89.60 – 84 = 5.60 रुपए प्रति टिकट।

3. जीएसटी में बदलाव से कैसे बदलेगा होटल में रुकने का किराया?

पहले: 12प्रतिशत टैक्स
अब: 5प्रतिशत टैक्स
कंडीशन: ये तभी लागू होगा जब एक दिन का किराया 7500 रुपए या उससे कम हो।
फायदा: सस्ते होटल और रिसॉर्ट अब और सस्ते हो जाएंगे। जैसे, 5000 रुपए का कमरा पहले 5600 रुपए पड़ता था, अब 5250 रुपए में मिलेगा।

4. जीएसटी में बदलाव से कितनी सस्ती होंगी जिम, सैलून जैसी सेवाएं?

पहले: 18प्रतिशत टैक्स
अब: 5प्रतिशत टैक्स
क्या शामिल है: जिम, नाई की दुकान, सैलून, योग सेंटर आदि।
फायदा: अब जिम और सैलून सस्ते हो जाएंगे। जैसे, 1000 रुपए की जिम फीस पर पहले 180 रुपए टैक्स लगता था, अब सिर्फ 50 रुपए। जिम में भी ऐसा ही होगा।
सरकार ने जिम और सलून जैसी सर्विसेज पर जीएसटी को 18प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत कर दिया है।
सरकार ने जिम और सलून जैसी सर्विसेज पर जीएसटी को 18प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत कर दिया है।

5. जीएसटी में बदलाव से कितनी सस्ती होंगी बीमा सेवाएं?

क्या छूट मिली: जीवन बीमा (टर्म, यूलिप) और हेल्थ इंश्योरेंस (घरेलू और सीनियर सिटीजन) पर अब टैक्स नहीं।
फायदा: बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। 10,000 रुपए की पॉलिसी पर 1800 रुपए बचेंगे, जिससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6. जीएसटी में बदलाव से कैसे बदलेंगी निर्माण और डिलीवरी सेवाएं?

किफायती घर: 12प्रतिशत से 5प्रतिशत (पीएमएवाई जैसे प्रोजेक्ट्स)।
स्थानीय डिलीवरी: 18प्रतिशत से 5प्रतिशत (किराना डिलीवरी)।
फायदा: सस्ते घर और ऑनलाइन ऑर्डर सस्ते होंगे।
अब जानिए गुड्स में क्या सस्ता क्या महंगा होगा?

नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40प्रतिशत जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।

1. रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री : जीएसटी के अब केवल दो स्लैब 5प्रतिशत और 18प्रतिशत, 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

अब जीएसटी के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5प्रतिशत और 18प्रतिशत होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

2. दूध, दवा, टीवी-एसी जैसी जरूरतें सस्ती, शौक महंगे: जीएसटी बदलाव से अब आपकी जेब में कितने रुपए बचेंगे

पीएम मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था, उसे जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे- 5प्रतिशत और 18प्रतिशत। नए बदलावों से दूध-घी, टीवी-एसी, कार-बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि शौक और लग्जरी के लिए 40प्रतिशत का एक अन्य स्लैब रहेगा।

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