सुप्रीम कोर्ट बोला-बीएलओ के काम के दबाव को कम करें : राज्यों और केंद्र से कहा- अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें; एसआईआर में लगे 29 बीएलओ की मौत हो चुकी

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एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे एसआईआर में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम की उस याचिका पर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि समय पर काम ना कर पाने बीएलओ के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई न की जाए। टीवीके के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग के अफसरों के दबाव की वजह से कई बीएलओ की मौत हो चुकी है। यदि बीएलओ टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि वे चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएं।

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