सुको ने एमपी में ओबीसी के 13प्र. आरक्षित पदों के रिजल्ट पर लगाई रोक, 27 में से 14% पर ही होगी शिक्षकों की भर्ती

नई दिल्ली प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश राष्ट्रीय राष्ट्रीय

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फिलहाल ओबीसी के 27 में से 13 फीसदी आरक्षित पदों पर रोक लगा दी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की परीक्षा 2 अगस्त 2023 में आयोजित की गई थी स्कूल शिक्षा विभाग के 7591 और जनजातीय कार्य विभाग के 1129 पदों पर नियुक्ति की जानी है। पदों की विज्ञप्ति में पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण का प्रावधान था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा के रखी है इसलिए अब परिणाम घोषित होने पर तेरा परसेंट पदों को होल्ड पर रखा जाएगा।

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