पवन खेड़ा

पवन खेड़ा को अदालत से मिली बड़ी राहत : असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर बयानबाजी के मामले में एक हफ्ते की अग्रिम जमानत मंजूर

असम तेलंगाना देश/प्रदेश राष्ट्रीय

एजेंसी, हैदराबाद। पवन खेड़ा अग्रिम जमानत : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ दिए गए उनके विवादित बयान के मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ असम में मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति के सुजना ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें संबंधित अदालत में जाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

अदालत की कार्यवाही और दलीलें

हैदराबाद में दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हुई। खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और आपराधिक कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, असम सरकार के वकील ने इस जमानत का विरोध किया। उनका तर्क था कि खेड़ा दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए उन्हें जमानत के लिए असम की अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खेड़ा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पुलिस के पहुंचने पर अपनी जगह बदल लेते हैं।

असम पुलिस की कार्रवाई और आरोप

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भूयान सरमा पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद गुवाहाटी पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और मानहानि जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। असम पुलिस की टीमें उनकी तलाश में दिल्ली और हैदराबाद भी पहुंची थीं। फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश ने उनकी संभावित गिरफ्तारी को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है।

राजनीतिक माहौल में गर्माहट

नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई में बदल चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल सीमित समय के लिए है और उन्हें इस अवधि के भीतर नियमित प्रक्रिया का पालन करना होगा। विस्तृत आदेश आने के बाद इस राहत की शर्तों के बारे में और अधिक स्पष्टता मिल पाएगी। फिलहाल कांग्रेस खेमे के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है।

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