डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका : अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला, कंपनियों को वापस करना होगा वसूला गया भारी टैक्स

अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका देश/प्रदेश नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, वाशिंगटन/न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने बड़ा झटका दिया है। बुधवार को आए एक महत्वपूर्ण अदालती आदेश के अनुसार, जिन कंपनियों ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात शुल्क का भुगतान किया था, वे अब अपनी पूरी राशि वापस यानी रिफंड पाने की हकदार हैं। इसे ट्रंप प्रशासन की एक बड़ी कानूनी और रणनीतिक हार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के न्यायाधीश रिचर्ड ईटन ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी आयातक सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक शक्ति कानून के तहत लगाए गए भारी करों को अवैध घोषित किया गया था।

ये भी पढ़े : अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध गोलीबारी, भारतीय मूल की होनहार छात्रा समेत चार लोगों की मौत

पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया था, जिसे अब असंवैधानिक करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी जांच में पाया था कि आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर लगाए गए ये शुल्क कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि देश का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अकेले टैक्स की दरें तय या बदल नहीं सकता, क्योंकि कर लगाने की असली शक्ति केवल अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के पास सुरक्षित है। न्यायाधीश ईटन के इस ताज़ा फैसले ने धन वापसी की प्रक्रिया को लेकर फैली अनिश्चितता को भी खत्म कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीस फरवरी के अपने फैसले में टैक्स रद्द करने की बात कही थी, लेकिन रिफंड कैसे मिलेगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब अदालत के इस रुख के बाद ट्रंप सरकार को कंपनियों का पैसा लौटाना होगा, जिससे सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ना तय है।

ताज़ा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और STPV.live के साथ अपडेट रहें

Leave a Reply