एजेंसी, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन न करने के लिए एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को कड़ा नोटिस जारी किया है।
सरकार ने एक्स कॉर्प को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजने का आदेश दिया है, जिसमें अपनाए गए उपायों, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग के अनुपालन का विवरण हो। आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लिखा पत्र। जीआरओके एआई के दुरुपयोग को लेकर कार्यवाही करने को कहा। जिन यूजर्स के द्वारा जीआरओके एआई का उपयोग करके सेक्सुअल या महिलाओं के अभद्र फोटो और कंटेंट डाला गया है उन पर कार्यवाही करने को कहा। 72 घंटे के अंदर ऐसे सभी कंटेंट को हटाना होगा और क्या कार्यवाही की गई उसकी जानकारी मंत्रालय को देनी होगी। अगर एक्स के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मंत्रालय को लिखा था पत्र
मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि एक्स की यूएई सेवा “जीआरओके” का दुरुपयोग महिलाओं को लक्षित करके अश्लील, अभद्र और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री बनाने और साझा करने के लिए किया जा रहा है। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उपयोगकर्ताओं ने जीआरओके की एआई क्षमताओं का दुरुपयोग करके अपमानजनक तरीके से कृत्रिम चित्र और वीडियो बनाए हैं, जिससे निजता और गरिमा का उल्लंघन हुआ है। एमईआईटीवाई ने चेतावनी दी है कि ऐसे कृत्य यौन उत्पीड़न को सामान्य बनाते हैं और कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हैं।
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