नई दिल्ली| फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए आज सोमवार (31 जुलाई) आखिरी दिन है। अब तब 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार रिमाइंडर भी जारी कर चुका है। बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ कल का दिन और बचा है।
31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। आईटीआर हर साल फाइल करना होता है। आप रिटर्न फाइल कर उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो ज्यादा टैक्स पेमेंट किया है, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर डॉक्यूमेंट को इनकम और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं, अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।
अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस की अकाउंट बुक को ऑडिटिंग की जरूरत है तो आप आईटीआर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी फाइल करवा सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से भी आईटीआर दाखिल करने की परमिशन देता है। यदि आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो हम यहां आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप गलती किए बिना खुद ही अपना आईटीआर रिटर्न समय से फाइल कर सकते हैं।


