CM शिवराज का ऐलान, दिसंबर-22 तक की अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, बोले- अब ऐसी कॉलोनी बनी तो अफसर जिम्मेदार

मध्‍य प्रदेश

भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मंगलवार को सीएम हाउस में शिवराज सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या अवैध। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी, तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे। पहले दिसंबर 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।

सीएम हाउस में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिए। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मांग पर की। सिंह ने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20 फीसदी विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं। विकास करने वाली सरकार है। इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि रेगुलर कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि दिलाएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में हुए समारोह में प्रदेश में 6077 (दिसंबर 2016 तक) अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की शुरुआत की। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी गई। सीएम के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअल जुड़े।

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