आईटीआर-यू : जो ITR दाखिल नहीं कर सके, उन लोगों के लिए है सबसे अच्छा विकल्प

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नई दिल्ली| आईटीआर-यू एक प्रकार का आयकर रिटर्न होता है जिसका उपयोग वह लोग कर सकते हैं जो अपने मूल आयकर रिटर्न (आईटीआर) में किसी गलती, कम जानकारी या आय की गलत जानकारी को सुधारना चाहते हैं. इसके माध्यम से व्यक्ति अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर-यू का उपयोग वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने नियत तारीख तक मूल आईटीआर दाखिल किया था. संशोधित आईटीआर या विलंबित आईटीआर दाखिल किया था या जिन्होंने किसी कानूनी आदेश के बावजूद आईटीआर दाखिल नहीं किया था.

आईटीआर-यू को दाखिल करने की समय सीमा असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के भीतर होती है. अगर आपकी आयकर विभाग द्वारा कोई त्रुटि पाई जाती है और आपको नोटिस भेजा जाता है, तो आपको 300% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. आईटीआर-यू दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आपने मूल आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 है, जब तक कि आयकर विभाग ने पहले ही मूल आईटीआर की मूल्यांकन पूरी नहीं की है.

अगर आपने संशोधित आईटीआर या विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं की है, तो आप आईटीआर-यू दाखिल नहीं कर सकते हैं. आईटीआर-यू केवल तब दाखिल किया जा सकता है जब संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा पूरी हो चुकी हो. ध्यान दें कि आयकर ऑडिट के लिए जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. इसके अलावा कोई व्यक्ति संबंधित मूल्यांकन वर्ष के 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक संशोधित आईटीआर भी दाखिल कर सकता है, जब तक कि मूल आईटीआर का मूल्यांकन आयकर विभाग द्वारा पहले ही पूरा नहीं किया गया हो. यदि मूल्यांकन पहले ही पूरा हो गया है, तो संशोधित आईटीआर की समय सीमा मूल्यांकन पूरा होने की तारीख से तीन महीने होगी. साथ ही बता दें कि व्यक्ति केवल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आईटीआर-यू दाखिल कर सकता है, यदि मूल आईटीआर की मूल्यांकन पूरी नहीं हुई है.

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