एजेंसी, नई दिल्ली। CJP X Account Restored : देश के डिजिटल अधिकारों और राजनीतिक अभिव्यक्ति को लेकर देश की राजधानी से एक बेहद बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजनीतिक दल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के आधिकारिक सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ खाते को तुरंत दोबारा बहाल करने का कड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए खाता प्रतिबंध संबंधी आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि जिस विशेष प्रशासनिक और सुरक्षात्मक वजह से इस राजनीतिक दल के सोशल मीडिया खाते को प्रतिबंधित किया गया था, वह परिस्थिति और चिंता अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ऐसे में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक संगठन के डिजिटल मंच को एक लंबे समय तक बंद रखना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
In a big win for the Cockroach Janta Party, the Delhi High Court has ordered unblocking of our original X account @CJP_2029. This is a big win not just for the CJP and the movement, but also for free speech and digital rights.
We will continue to raise the youth’s voice both…
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 7, 2026
नीट री-टेस्ट विवाद के दौरान सरकार ने एहतियातन लिया था पाबंदी का फैसला
इस बेहद हाई-प्रोफाइल मामले की कानूनी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से देश के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता अदालत के समक्ष पेश हुए। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए पीठ को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ‘एक्स’ खाते को हमेशा के लिए नहीं, बल्कि केवल एक अस्थायी और एहतियाती कदम के तौर पर बंद किया गया था। केंद्र सरकार की मुख्य दलील यह थी कि नीट री-टेस्ट परीक्षा से ठीक पहले इस विशेष सोशल मीडिया हैंडल से प्रसारित होने वाली कुछ अत्यधिक संवेदनशील सामग्री से देश भर के छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच भारी भ्रम, अफवाह और असमंजस की स्थिति पैदा होने का गंभीर खतरा मडरा रहा था। सरकार ने अदालत में पूरी सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि इस डिजिटल कार्रवाई का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक संगठन को जानबूझकर निशाना बनाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्था को बाहरी तत्वों से प्रभावित होने से बचाना था।
जब प्रतिबंध का मूल आधार ही खत्म हो गया, तो उसे जारी रखना गलत: हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता राजनीतिक दल दोनों पक्षों की लंबी और दलील भरी बहस को बेहद ध्यान से सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब चूंकि नीट री-टेस्ट की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है, इसलिए सरकार की वह मुख्य प्रशासनिक चिंता भी पूरी तरह समाप्त हो गई है। कोर्ट ने आगे कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि जब किसी भी दंडात्मक या सुरक्षात्मक कार्रवाई का मूल आधार ही खत्म हो जाता है, तो उस प्रतिबंध को भविष्य में जारी रखने का कोई भी पर्याप्त और तार्किक कारण नहीं बचता। अदालत ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि डिजिटल मंचों पर आम नागरिकों की अभिव्यक्ति और राजनीतिक संवाद को सीमित करते समय सरकार को हमेशा एक बेहद संतुलित और उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस ऐतिहासिक अदालती फैसले के तुरंत बाद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया खाते को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सोशल मीडिया और डिजिटल स्वतंत्रता पर देश भर के विशेषज्ञों में फिर छिड़ी बहस
दिल्ली हाईकोर्ट के इस बड़े और दूरगामी फैसले के बाद देश के बुद्धिजीवियों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकारी नियंत्रण की सीमाओं और डिजिटल अधिकारों को लेकर एक नई राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो गई है। साइबर कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि माननीय अदालत का यह निर्णय भविष्य में सरकार द्वारा किसी भी सोशल मीडिया खाते को प्रतिबंधित या निलंबित करने से जुड़े डिजिटल मामलों में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उदाहरण साबित होगा। यह निर्णय आने वाले समय में सरकार और बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों की कानूनी सीमा को तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर, अदालती राहत मिलने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस फैसले का भव्य स्वागत किया है और इसे भारतीय लोकतांत्रिक अधिकारों तथा ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी जीत करार दिया है।
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