एजेंसी, मोहाली। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जहां इस मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत 1 अप्रैल को मामले में बजिंदर सिंह सजा सुनाएगी। बजिंदर अंतिम सुनवाई के लिए छह अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पॉक्सो अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के आभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। बता दें कि पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। बजिंदर सिंह पर 2018 में एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि उसने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ रेप किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। बता दें कि सोमवार को बजिंदर सिंह कोर्ट में पेश हुए। जहां दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार (28 मार्च) को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को सजा सुनाने की डेट रख दी।


