संभल हिंसा मामले के इलाहाबाद हाईकोर्ट से आठ आरोपियों को सशर्त जमानत, चार मौतों वाला मामला था चर्चित

उत्तर प्रदेश देश/प्रदेश नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, प्रयागाराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संभल हिंसा मामले के आठ आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने मोहम्मद दानिश, रफीक अली, मोहम्मद आसिम, जमशेद आलम, राशिद खान, अब्दुल रहमान, रिजवान और हाजी लड्डन खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के अदालती आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण के दौरान भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव और आगजनी की थी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की विभिन्न धाराओं के तहत थाना संभल में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। जमानत सुनवाई में बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी।

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