राहुल गांधी मानहानि प्रकरण की सुनवाई स्थगित, गवाह न आने पर अदालत ने दी नई तारीख 

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एजेंसी, उत्तर प्रदेश। सुलतानपुर की स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि प्रकरण की सुनवाई सोमवार को गवाह अनुपस्थित होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि गवाह रामचंद्र दुबे की गैरहाजिरी तथा उनके द्वारा स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाने के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसी वजह से अगली तारीख 26 नवंबर तय की गई है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया था। आरोप यह था कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस प्रकरण में लगभग 5 वर्षों तक अदालत में सुनवाई होती रही। राहुल गांधी की अनुपस्थिति के चलते दिसंबर 2023 में अदालत ने उनके विरुद्ध वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर की थी। पिछले वर्ष 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए इस प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया था। उनके बयान के बाद अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। अब तक सिर्फ एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है।

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