दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सज़ा पर लगाई अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सज़ा पर लगाई अंतरिम रोक

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एजेंसी, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस होने के मामले में दोषी पाए जाने पर मिली सज़ा पर अंतरिम रोक लगाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 18 मार्च तक सज़ा पर अंतरिम रोक लगाई। एक्टर को फिलहाल जेल से रिहा करने का रास्ता साफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि यादव ने शिकायत करने वाली कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं और उन्होंने अपने परिवार में शादी होने की वजह से सज़ा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने यादव से यह भी कहा कि वे अगली सुनवाई की तारीख पर या तो कोर्ट में मौजूद रहें या वीसी के ज़रिए बात करें।

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इससे पहले कोर्ट ने एक्टर को तुरंत तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ इसलिए खास हालात दिखाए या बनाए, क्योंकि वह व्यक्ति किसी खास बैकग्राउंड या इंडस्ट्री से जुड़ा है। 02 फरवरी को कोर्ट ने यादव को सरेंडर करने के लिए कहा था। चेक बाउंस होने के मामलों में सेटलमेंट अमाउंट के पेमेंट के बारे में कोर्ट को दिए गए अंडरटेकिंग को बार-बार तोड़ने के लिए उन पर कड़ी फटकार लगाई गई। जस्टिस शर्मा ने कहा था कि एक्टर का व्यवहार निंदनीय है और कहा कि कई मौकों और कोर्ट द्वारा दिखाई गई काफी नरमी के बावजूद यादव शिकायत करने वाली कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए पेमेंट के वादे पूरे करने में नाकाम रहे।

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