मोदी सरनेम केस में SC पहुंचे राहुल, गुजरात HC ने नहीं दी थी राहत

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नई दिल्ली : मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा पर रोक के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है। सात जुलाई को इसी मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक छोटा सा सवाल है- इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी कैसे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और भी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे।

सेशन कोर्ट के फैसले के 27 मिनट बाद ही राहुल को जमानत मिल गई थी। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई, 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। सूरत की सेशन कोर्ट के दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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