चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में हुए चौकाने वाले खुलासे : बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमा के मिले लोग

नई दिल्ली बिहार राष्ट्रीय राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने घर-घर जाकर जांच की, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमा के कई लोग पाए गए। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के बाद 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं होंगे।निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बूथ स्तर के अधिकारियों ने जांच के दौरान इन देशों के लोगों की उल्लेखनीय मौजूदगी दर्ज की। आयोग अब पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करेगा ताकि अवैध विदेशी प्रवासियों की जन्मस्थान संबंधी जानकारी की जांच कर उन्हें सूची से हटाया जा सके। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। हाल ही में कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमा के अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद यह कदम महत्वपूर्ण है।

पंजीकरण की अंतिम तारीख कब?
मतदाता पंजीकरण फॉर्म जमा करने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें नाम, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर और वोटर आईडी जैसे विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। आयोग के मुताबिक, 80% से अधिक पात्र मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 जुलाई है, लेकिन उम्मीद है कि यह कार्य पहले ही पूरा हो जाएगा।

नाम सूची में न हो तो क्या करें?
यदि आपका नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में नहीं है, तो चिंता न करें। आप अपने दस्तावेजों के साथ पहले मतदान पंजीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां समाधान न मिले, तो जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की जा सकती है।

बीएलओ द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज
-मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र
– जाति प्रमाणपत्र
– राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
– पासपोर्ट
– राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी परिवार रजिस्टर
– 1 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक, डाकघर या एलआईसी का प्रमाणपत्र
– वन अधिकार प्रमाणपत्र
– नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र
– स्थायी निवास प्रमाणपत्र
– सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान का प्रमाणपत्र
– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र

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