नई दिल्ली| बोर्डिंग के बाद फ्लाइट की उड़ान में अगर ज्यादा देरी होगी, तो अब पैसेंजर्स को विमान में बैठे-बैठे लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वे फ्लाइट से उतर सकते हैं। एयरलाइन कंपनियों को अब अपने यात्रियों को एयरपोर्ट के एग्जिट गेट यानी डिपार्चर गेट से बाहर निकालने की परमिशन दी जाएगी। एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 30 मार्च को एक गाइडलाइन जारी की थी, जो अब लागू हो गई है।
फ्लाइट की देरी का कोई समय तय किया है : फ्लाइट में कितनी देरी होने के बाद पैसेंजर्स को निकलने की अनुमति होगी, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। बस इतना बताया गया है कि पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतारने का निर्णय एयरलाइन और उससे जुड़ी सिक्योरिटी एजेंसी लेंगी।


