आतंकवादी लखबीर रोडे का साथी परमजीत सिंह ढाडी अमृतसर हवाई अड्डे से गिरफ़्तार

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अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर आतंकवाद के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी लखबीर रोडे के करीबी साथी परमजीत सिंह उर्फ पंजाब सिंह उर्फ ढाडी को अमृतसर के श्री गुरु राम दास हवाई अड्डे से गिरफ़्तार करके आतंकवादियों की भर्ती करने, फंडिंग और सहायता करने वाले माड्यूल का पर्दाफाश किया है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने मंगलवार को यहाँ बताया कि परमजीत सिंह, एक ब्रिटिश नागरिक और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) का एक संस्थापक सदस्य है, जो 90 के शुरूआती दशक में पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और बाद में 2003 में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था और वह आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित मामलों में दोषी पाया गया था। अपनी सज़ा पूरी होने के बाद, दोषी यू.के वापस जाता परन्तु यू. के और अन्य योरोपियन देशों में संगठन के लिए एक प्रेरक, भर्ती करने वाले और फंड इकट्ठा करने वाले मैंबर के तौर पर काम करते हुए उसने आई. एस. वाई. एफ. में अपनी गतिविधियां जारी रखी।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 2021 में, दोषी परमजीत ढाडी का नाम पंजाब में आई. एस. वाई. एफ. कैडर के पुनर्गठन करने वालों में शामिल पाया गया था। जो कि पंजाब में शान्ति और सदभावना को भंग करने के लिए विशेष व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए फंड और आतंकवादी हार्डवेयर का इंतज़ाम करता था। उन्होंने कहा कि ढाडी के पंजाब में दहशती फंडिंग और अन्य दमनकारी गतिविधियों में शामिल होने के बाद, उसकी गिरफ़्तारी को यकीनी बनाने के लिए एक एल. ओ. सी. जारी किया गया था। उक्त गिरफ्तारी को क्षेत्र में शान्ति भंग करने की कोशिश करने वाले दहशती माड्यूल के लिए एक बड़ा झटका करार देते हुये डीजीपी ने कहा कि पूरे आंतकवादी नैटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच निरंतर जारी है। एआईजी एसएसओसी सुखमिन्दर सिंह मान ने बताया कि मुलजिम परमजीत ढाडी को इमीग्रेशन अधिकारियों ने सोमवार को श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट, अमृतसर से उस समय हिरासत में लिया जब वह पंजाब सिंह के नाम वाले ब्रिटिश पासपोर्ट पर यूके जाने के लिए जहाज़ में सवार हो रहा था।

पुलिस की तरफ से ढाडी को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) एक्ट (यू. ए. पी. ए.) की धाराओं 13, 16, 17, 18, 18-बी और ग़ैर-कानूनी गतिविधियां निवारण एक्ट की धारा 20, विस्फोटक एक्ट की धारा 3, 4, 5 हथियार एक्ट की धारा 25, एनडीपीऐस एक्ट की धारा 21, 25, 27-ए और 29 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120, 120-बी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 18 तारीख़ 02. 09. 2021 पुलिस स्टेशन ऐसऐसओसी अमृतसर में पहले ही दर्ज केस में गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई है कि ढाडी लखबीर सिंह रोडे के लगातार संपर्क में था। एआईजी ने बताया कि मुलजिम पाकिस्तान अक्सर आता-जाता था और रोडे के निर्देशों पर वह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रयोग करते हुए नौजवानों की पहचान करता था और उनको आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता था।

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