सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली नियमित जमानत, बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश

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नई दिल्ली| दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत मिल गई है। इन दोनों को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण बगैर अदालत की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जिसमें दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

जानिए पूरा मामला
6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को तलब किया था। इस मामले में 18 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। उनके साथ ही कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिली थी।
विनोद तोमर पर आरोप
बता दें महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में विनोद तोमर को सह-आरोपी बनाया गया है। महिला पहलवानों ने विनोद तोमर पर आरोप लगाए हैं कि वह डब्ल्यूएफआई के मुखिया से उनकी मुलाकात अकेले में कराते थे। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में बताया है कि विनोद तोमर, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष की मदद करते थे।

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