मोदी सरनेम केस : राहुल से पहले SC पहुंचे पूर्णेश, कहा- मुझे भी सुना जाए, गुजरात HC ने राहुल की सजा बरकरार रखी थी

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अहमदाबाद| राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है।

पूर्णेश का कहना है कि अगर राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। हालांकि, अभी तक राहुल सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी।

राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है
7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा – इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

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