एजेंसी, मद्रास । मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके प्रमुख और अभिनेता जोसेफ विजय की आयकर विभाग के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उनके 2015-16 के दौरान अपनी पूरी आय नहीं बताने के लिए 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था।
मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की याचिका खारिज की
जस्टिस सेंथिलकुमार रामामूर्ति ने शुक्रवार को विजय द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जुर्माना लगाने का आदेश समय सीमा के भीतर था और इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, जज ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। विजय के वकील द्वारा आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता देने के लिए की गई अनुरोध पर न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती देना खुला है।
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2015-16 की आय छिपाने का आरोप
न्यायाधीश ने 23 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। विजय ने वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए 35.42 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी। हालांकि, आयकर विभाग ने 2015 में उनके निवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया कि उन्होंने तमिल फिल्म ”पुली” से अर्जित 15 करोड़ रुपये की आय की जानकारी नहीं दी थी।


