एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अश्लीलता को रोकने और महिलाओं और बच्चों सहित यूजर्स के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के मकसद से कुछ नियम बनाए हैं। जिसके तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कंप्लायांस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। मंत्री ने संसद में कहा कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ओटीटी कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, बल्कि आईटी नियमों के तहत रेगुलेट होगा।
ओटीटी कंटेंट आईटी नियमों के तहत रेगुलेट होगा
बुधवार दोपहर को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के लोकसभा में दिए गए जवाब के आधार पर एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि ओटीटी कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के पार्ट III के तहत रेगुलेट होता है। इसमें कहा गया है कि नियमों में एथिक्स कोड के तहत, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कानून द्वारा बैन कंटेंट पब्लिश करने से बचना होगा और कंटेंट को उस उम्र के हिसाब से क्लासिफाई करना होगा जिसके लिए वह सही है।
शिकायतों को दूर करने के लिए तीन-स्तरीय सिस्टम
नियमों में कंटेंट के नियमों को रेगुलेट करने और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए तीन-स्तरीय सिस्टम है। पहला लेवल प्लेटफॉर्म द्वारा सेल्फ-रेगुलेशन है, दूसरा प्लेटफॉर्म के सेल्फ-रेगुलेटिंग निकायों द्वारा निगरानी है, और तीसरा केंद्र द्वारा निगरानी है। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को डिसेबल कर दिया है। लोकसभा में एक अलग जवाब में, मंत्री मुरुगन ने कहा कि आईटी एक्ट और आईटी नियम मिलकर इंटरनेट पर गैर-कानूनी और हानिकारक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि आईटी नियम ऐसे कंटेंट को स्टोर करने, ट्रांसमिट करने और पब्लिश करने पर रोक लगाते हैं जो अश्लील है, बच्चों के लिए हानिकारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। डीपफेक जो धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं और दूसरों की नकल करने के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाले कंटेंट पर भी रोक है।
72 घंटों के भीतर शिकायतों का समाधान
यह बताते हुए कि प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे, मंत्री ने कहा कि उन्हें 72 घंटों के भीतर गैर-कानूनी कंटेंट को हटाकर शिकायतों का समाधान करना होगा। “प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले, व्यक्तियों की नकल करने वाले, या नग्नता दिखाने वाले” कंटेंट के लिए समय सीमा और भी सख्त है, जो 24 घंटे है। बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, या जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें गैर-कानूनी कंटेंट का पता लगाने और उसे फैलने से रोकने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। उन्हें लोकल अधिकारी भी नियुक्त करने होंगे और कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होंगी।
कानूनी दायित्वों का पालन करने में फेल होने पर मुकदमा संभव
मंत्री ने कहा कि नियमों के तहत, मैसेजिंग सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म को भी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को “गंभीर या संवेदनशील” कंटेंट के ओरिजिन का पता लगाने में मदद करनी होगी। उन्होंने जवाब में कहा, “अगर इंटरमीडियरी आईटी नियम, 2021 में दिए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में फेल होते हैं, तो वे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत दी गई थर्ड पार्टी जानकारी से छूट खो देंगे। उन पर किसी भी मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई या मुकदमा चलाया जा सकता है।”
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