राहुल गांधी नागरिकता विवाद में ईडी ने शिकायतकर्ता के दर्ज किया बयान

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एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में मंगलवार को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कर्नाटक बीजेपीके एक कार्यकर्ता का बयान दर्ज किया है। ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि ईडी ने मुझे तलब किया है। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के सबूत मौजूद हैं। मैंने लखनऊ सीबीआई के साथ सबूत पहले ही साझा कर दिए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता ने दिया था ये दावा
शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल है, जो कि यह साबित करते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए वे भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और इसलिए लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।

केंद्र ने ब्रिटिश अधिकारियों को लिखा पत्र
मामले में एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में केंद्र ने ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही पत्र लिख दिया है। वहीं 28 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिकायतकर्ता को केंद्र द्वारा 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।

‘मामले में विचार करने की आवश्यकता’
अपने अंतरिम आदेश में पीठ ने कहा- हम प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ अपना मामला चला रहा है।

जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दिए निर्देश
पीठ ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता को जारी नोटिस के अनुसरण में उसे रायबरेली के पुलिस स्टेशन कोतवाली में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है।

शिकायतकर्ता ने क्या दी दलील
बता दें कि शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि जून 2024 में उनकी शिकायत पर सीबीआई जाँच कर रही है और उन्होंने दावा किया कि वह कई बार दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश हुए और गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश किए। सीबीआई ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है।

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