एअर इंडिया पर डीजीसीए ने ₹1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया, सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

नई दिल्ली राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार

नई दिल्ली| भारत के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एअर इंडिया पर ₹1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एअर इंडिया ने बोइंग बी777 एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े तय जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया था। एअर इंडिया ने डीजीसीए के जारी आदेश पर असहमति जताई हैं। एअर इंडिया ने बताया कि उसने बाहरी एक्सपर्ट के साथ मिलकर जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है। हम अपील समेत उपलब्ध सभी विकल्पों की समीक्षा करेंगे। कंपनी के ही एक एम्प्लॉई ने इसे लेकर डीजीसीए को शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले हफ्ते भी डीजीसीए ने कम विजिबिलिटी की स्थिति में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एअर इंडिया पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया था।

’12 मिनट कैमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम’ में कमी मिली
डीजीसीए को अक्टूबर में एयरलाइन के एक कर्मचारी की शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया था कि एअर इंडिया मुंबई/बेंगलुरु-सैन फ्रांसिस्को के बीच बोइंग बी777 विमान के जरिए जो फ्लाइट ऑपरेट करती है, उसमें सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया था कि नवंबर 2022 के बाद से ऐसा हो रहा है। शिकायत के आधार पर एविएशन रेगुलेटर ने एअर इंडिया के विमानों की ’12 मिनट कैमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम’ की जांच की। ऑक्सीजन सिस्टम विमान में लगभग 12-15 मिनट तक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। इमरजेंसी आने पर इतने समय में पायलट विमान को कम ऊंचाई पर ला सकते हैं, जहां एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती।

नोटिस के जवाब के बाद ₹1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया
जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेगुलेटर ने कारण बताओ नोटिस के जवाब की जांच करने के बाद एअर इंडिया पर ₹1.10 करोड़ का जुर्माना लगाने का फैसला लिया।पिछले हफ्ते भी डीजीसीए ने कम विजिबिलिटी की स्थिति में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एअर इंडिया पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया था।

2 महीने पहले भी ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था
दो महीने पहले डीजीसीए एअर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एयरलाइंस पर यह जुर्माना यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने लिए तय स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने के कारण लगाया था। डीजीसीए ने कहा था, ‘हमने मई और सितंबर में दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की यूनिट का इन्स्पेक्शन किया, जिसमें पाया कि एयरलाइन सिविल एविएशन प्रोविजन्स का ठीक से पालन नहीं कर रही है।’

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