खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला : भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला : भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा

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एजेंसी, न्यूयॉर्क। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 29 मई को सजा का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने एक्स पर पोस्ट कर निखिल गुप्ता के अपराध कबूलने की जानकारी दी। एफबीआई के मुताबिक, यह साजिश एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रची गई थी, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। यूएस अटॉर्नी ऑफिस के बयान के मुताबिक, निखिल गुप्ता उर्फ ‘निक’ ने सेकंड सुपरसिडिंग इंडिक्टमेंट में लगाए गए तीनों आरोपों को स्वीकार किया है। इन आरोपों में मर्डर-फॉर-हायर, मर्डर-फॉर-हायर की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है।

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निखिल को यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया
पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। निखिल पर अमेरिका में केस चलाया गया, जहां उसने खुद को निर्दोष बताया था। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक, भारत के एक पूर्व अफसर विकास यादव ने निखिल गुप्ता से पन्नू की हत्या की साजिश रचने को कहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया है कि भारतीय सरकार के एक कर्मचारी ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन की व्यवस्था करने को कहा था। यह आरोप मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में दाखिल इंडिक्टमेंट में लगाया गया था। उस कर्मचारी को आरोपपत्र में सीसी-1 कहा गया है

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